MV Act 95अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 95 · मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत और ऐसे यानों में यात्रियों के आचरण का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी ।
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम-
(क) ऐसे यान से ऐसे व्यक्ति का, जो नियमों का अतिलंघन कर रहा है, उस यान के ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा, अथवा ड्राइवर या कंडक्टर या किसी यात्री के अनुरोध पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकाल दिया जाना प्राधिकृत कर सकेंगे ;
(ख) ऐसे यात्री से, जिसकी बाबत ड्राइवर या कंडक्टर को युक्तियुक्त रूप से यह संदेह है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह मांग किए जाने पर पुलिस अधिकारी को अथवा ड्राइवर या कंडक्टर को अपना नाम और पता बताए ;
(ग) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि उससे ड्राइवर या कंडक्टर मांग करता है तो वह यह बताए कि यान में कितनी यात्रा करने का उसका विचार है या कितनी यात्रा उसने की है और ऐसी पूरी यात्रा के लिए किराया दे और उसके लिए जारी किया गया कोई टिकट ले ;
(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक उस टिकट की जो उसे दिया गया है, ड्राइवर या कंडक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे यान के स्वामी ने प्राधिकृत किया है इस प्रयोजन के लिए मांग किए जाने पर यात्रा के दौरान दिखाए और यात्रा की समाप्ति पर अभ्यर्पित कर दें ;
(ङ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि ड्राइवर या कंडक्टर उससे अनुरोध करे तो वह उस यात्रा की समाप्ति पर यान से उतर जाए जिसके लिए उसने किराया दिया है ;
(च) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक टिकट को उस अवधि के अवसान पर अभ्यर्पित कर दे जिसके लिए उसे टिकट दिया गया है ;
(छ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह ऐसी कोई बात न करे जिससे यान के कार्यचालन में बाधा या अड़चन होने की संभावना है या यान के किसी भाग को या उसके किसी उपस्कर को नुकसान होने की संभावना है अथवा किसी अन्य यात्री को क्षति या कष्ट होने की संभावना है ;
(ज) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह किसी ऐसे यान में धूम्रपान न करे जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने की सूचना प्रदर्शित की गई है ;
(झ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तकें रखी जाएं और वे शर्तें विहित कर सकेंगे जिन पर यात्री उनमें कोई शिकायत दर्ज कर सकेंगे ।
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम-
(क) ऐसे यान से ऐसे व्यक्ति का, जो नियमों का अतिलंघन कर रहा है, उस यान के ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा, अथवा ड्राइवर या कंडक्टर या किसी यात्री के अनुरोध पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकाल दिया जाना प्राधिकृत कर सकेंगे ;
(ख) ऐसे यात्री से, जिसकी बाबत ड्राइवर या कंडक्टर को युक्तियुक्त रूप से यह संदेह है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह मांग किए जाने पर पुलिस अधिकारी को अथवा ड्राइवर या कंडक्टर को अपना नाम और पता बताए ;
(ग) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि उससे ड्राइवर या कंडक्टर मांग करता है तो वह यह बताए कि यान में कितनी यात्रा करने का उसका विचार है या कितनी यात्रा उसने की है और ऐसी पूरी यात्रा के लिए किराया दे और उसके लिए जारी किया गया कोई टिकट ले ;
(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक उस टिकट की जो उसे दिया गया है, ड्राइवर या कंडक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे यान के स्वामी ने प्राधिकृत किया है इस प्रयोजन के लिए मांग किए जाने पर यात्रा के दौरान दिखाए और यात्रा की समाप्ति पर अभ्यर्पित कर दें ;
(ङ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि ड्राइवर या कंडक्टर उससे अनुरोध करे तो वह उस यात्रा की समाप्ति पर यान से उतर जाए जिसके लिए उसने किराया दिया है ;
(च) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक टिकट को उस अवधि के अवसान पर अभ्यर्पित कर दे जिसके लिए उसे टिकट दिया गया है ;
(छ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह ऐसी कोई बात न करे जिससे यान के कार्यचालन में बाधा या अड़चन होने की संभावना है या यान के किसी भाग को या उसके किसी उपस्कर को नुकसान होने की संभावना है अथवा किसी अन्य यात्री को क्षति या कष्ट होने की संभावना है ;
(ज) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह किसी ऐसे यान में धूम्रपान न करे जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने की सूचना प्रदर्शित की गई है ;
(झ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तकें रखी जाएं और वे शर्तें विहित कर सकेंगे जिन पर यात्री उनमें कोई शिकायत दर्ज कर सकेंगे ।
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