MV Act 74अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 74 · संविदा परिवहन परमिट का अनुदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धारा 73 के अधीन प्राप्त आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा वह उचित समझे, संविदा परिवहन परमिट प्रदान कर सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि आवेदन में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह संविदा परिवहन परमिट प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, परमिट के साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें जोड़ सकता है, अर्थात्:--
(i) वाहनों का उपयोग केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में या निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार को छोड़कर, किसी भी मौजूदा अनुबंध के विस्तार या संशोधन के अलावा, निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई भी किराया अनुबंध नहीं किया जा सकता है;
(iii) वाहनों पर सामान्यतः या विशिष्ट अवसरों पर या विशिष्ट समय और मौसमों में ले जाए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन;
(iv) वे शर्तें जिनके अधीन माल को यात्रियों के अतिरिक्त या यात्रियों को छोड़कर किसी संविदा परिवहन में ले जाया जा सकता है;
(v) मोटर कैब के मामले में, निर्दिष्ट किराया या किराया दरें ली जाएंगी और किराया तालिका की एक प्रति वाहन पर प्रदर्शित की जाएगी;
(vi) मोटर कैब के अलावा अन्य वाहनों के मामले में, निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक न होने वाली निर्दिष्ट किराये की दरें ली जाएंगी;
(vii) मोटर कैब के मामले में, यात्रियों के सामान का एक विशेष वजन निःशुल्क ले जाया जाएगा, और यदि इससे अधिक सामान के लिए कोई शुल्क लगता है, तो वह एक निर्दिष्ट दर पर होगा;
(viii) मोटर कैब के मामले में, यदि निर्धारित हो, तो एक टैक्सीमीटर लगाया जाएगा और उसे उचित कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाएगा;
(ix) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक महीने का नोटिस देने के बाद,--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन करना;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें संलग्न करना;
(x) परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना विचलन नहीं किया जाएगा;
(xi) वाहनों में आराम और स्वच्छता के निर्दिष्ट मानकों को बनाए रखा जाएगा;
(xii) असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, वाहन चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं किया जाएगा;
(xiii) कोई अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।
1. [बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंतिम मील कनेक्टिविटी के हित में, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के वाहनों के संबंध में ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है।]
(3) (क) यदि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए, तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वाहनों की संख्या, सड़क की स्थिति और अन्य प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को सामान्यतः या किसी विशिष्ट प्रकार के संविदा वाहनों की संख्या को सीमित करने का निर्देश देगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो कम से कम पांच लाख की आबादी वाले शहरों में शहरी मार्गों पर संचालित होते हैं।
(ख) जहां खंड (क) के अधीन संविदा गाड़ियों की संख्या निर्धारित की गई है, वहां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण किसी भी ऐसी संविदा गाड़ी के संबंध में परमिट प्रदान करने हेतु आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:--
(i) आवेदक की वित्तीय स्थिरता;
(ii) संविदा परिवहन संचालक के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन, जिसमें कर का भुगतान भी शामिल है, यदि आवेदक संविदा परिवहन संचालक है या रहा है; और
(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मामले:
बशर्ते कि, अन्य परिस्थितियाँ समान होने पर, परमिट के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी--
(i) भारतीय पर्यटन विकास निगम;
(ii) राज्य पर्यटन विकास निगम;
(iii) राज्य पर्यटन विभाग;
iv) राज्य परिवहन उपक्रम;
(v) सहकारी समितियाँ जो किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं या पंजीकृत मानी जाती हैं;
(vi) पूर्व सैनिक;
1 [(vii) स्वयं सहायता समूह।]
बशर्ते कि आवेदन में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह संविदा परिवहन परमिट प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, परमिट के साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें जोड़ सकता है, अर्थात्:--
(i) वाहनों का उपयोग केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में या निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार को छोड़कर, किसी भी मौजूदा अनुबंध के विस्तार या संशोधन के अलावा, निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई भी किराया अनुबंध नहीं किया जा सकता है;
(iii) वाहनों पर सामान्यतः या विशिष्ट अवसरों पर या विशिष्ट समय और मौसमों में ले जाए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन;
(iv) वे शर्तें जिनके अधीन माल को यात्रियों के अतिरिक्त या यात्रियों को छोड़कर किसी संविदा परिवहन में ले जाया जा सकता है;
(v) मोटर कैब के मामले में, निर्दिष्ट किराया या किराया दरें ली जाएंगी और किराया तालिका की एक प्रति वाहन पर प्रदर्शित की जाएगी;
(vi) मोटर कैब के अलावा अन्य वाहनों के मामले में, निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक न होने वाली निर्दिष्ट किराये की दरें ली जाएंगी;
(vii) मोटर कैब के मामले में, यात्रियों के सामान का एक विशेष वजन निःशुल्क ले जाया जाएगा, और यदि इससे अधिक सामान के लिए कोई शुल्क लगता है, तो वह एक निर्दिष्ट दर पर होगा;
(viii) मोटर कैब के मामले में, यदि निर्धारित हो, तो एक टैक्सीमीटर लगाया जाएगा और उसे उचित कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाएगा;
(ix) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक महीने का नोटिस देने के बाद,--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन करना;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें संलग्न करना;
(x) परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना विचलन नहीं किया जाएगा;
(xi) वाहनों में आराम और स्वच्छता के निर्दिष्ट मानकों को बनाए रखा जाएगा;
(xii) असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, वाहन चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं किया जाएगा;
(xiii) कोई अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।
1. [बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंतिम मील कनेक्टिविटी के हित में, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के वाहनों के संबंध में ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है।]
(3) (क) यदि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए, तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वाहनों की संख्या, सड़क की स्थिति और अन्य प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को सामान्यतः या किसी विशिष्ट प्रकार के संविदा वाहनों की संख्या को सीमित करने का निर्देश देगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो कम से कम पांच लाख की आबादी वाले शहरों में शहरी मार्गों पर संचालित होते हैं।
(ख) जहां खंड (क) के अधीन संविदा गाड़ियों की संख्या निर्धारित की गई है, वहां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण किसी भी ऐसी संविदा गाड़ी के संबंध में परमिट प्रदान करने हेतु आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:--
(i) आवेदक की वित्तीय स्थिरता;
(ii) संविदा परिवहन संचालक के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन, जिसमें कर का भुगतान भी शामिल है, यदि आवेदक संविदा परिवहन संचालक है या रहा है; और
(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मामले:
बशर्ते कि, अन्य परिस्थितियाँ समान होने पर, परमिट के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी--
(i) भारतीय पर्यटन विकास निगम;
(ii) राज्य पर्यटन विकास निगम;
(iii) राज्य पर्यटन विभाग;
iv) राज्य परिवहन उपक्रम;
(v) सहकारी समितियाँ जो किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं या पंजीकृत मानी जाती हैं;
(vi) पूर्व सैनिक;
1 [(vii) स्वयं सहायता समूह।]
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