MV Act 163अध्याय XI · Insurance of Motor Vehicles Against Third Party Risks
धारा 163 · कुछ मामलों में धारा 161 के तहत भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी।
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1. [धारा 161 के तहत भुगतान किए गए मुआवजे की कुछ मामलों में वापसी। -- (1) धारा 161 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान इस शर्त के अधीन होगा कि यदि इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या अन्यथा ऐसी मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में किसी मुआवजे (जिसे इस उपधारा में आगे अन्य मुआवजा कहा गया है) या मुआवजे के दावे की संतुष्टि के रूप में या उसके बदले में कोई अन्य राशि प्रदान की जाती है या भुगतान की जाती है, तो उक्त अन्य मुआवजे या अन्य राशि का उतना हिस्सा जो धारा 161 के तहत भुगतान किए गए मुआवजे के बराबर है, बीमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।
(2) किसी मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में मुआवजा देने से पहले, जो इस अधिनियम की धारा 161 के अलावा किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत हो, दावा न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण यह सत्यापित करेगा कि क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में धारा 161 के तहत पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है या उस धारा के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आवेदन लंबित है, और ऐसा न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण--
(क) यदि धारा 161 के तहत मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, तो मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को बीमाकर्ता को उतना हिस्सा वापस करने का निर्देश दें जितना उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जाना आवश्यक है;
(ख) यदि धारा 161 के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आवेदन लंबित है, तो उसके द्वारा बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे के विवरण अग्रेषित करें।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, धारा 161 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन लंबित माना जाएगा--
(i) यदि ऐसा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, तो आवेदन की अस्वीकृति की तिथि तक; और
(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन के अनुसरण में मुआवजे के भुगतान की तिथि तक।]
(2) किसी मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में मुआवजा देने से पहले, जो इस अधिनियम की धारा 161 के अलावा किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत हो, दावा न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण यह सत्यापित करेगा कि क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में धारा 161 के तहत पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है या उस धारा के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आवेदन लंबित है, और ऐसा न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण--
(क) यदि धारा 161 के तहत मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, तो मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को बीमाकर्ता को उतना हिस्सा वापस करने का निर्देश दें जितना उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जाना आवश्यक है;
(ख) यदि धारा 161 के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आवेदन लंबित है, तो उसके द्वारा बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे के विवरण अग्रेषित करें।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, धारा 161 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन लंबित माना जाएगा--
(i) यदि ऐसा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, तो आवेदन की अस्वीकृति की तिथि तक; और
(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन के अनुसरण में मुआवजे के भुगतान की तिथि तक।]
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