MV Act 18अध्याय II · Licensing of Drivers of Motor Vehicles
धारा 18 · केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसा प्राधिकारी, अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को पूरे भारत में मान्य ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है, ताकि वे मोटर वाहन चला सकें जो केंद्र सरकार की संपत्ति हों या उस समय केंद्र सरकार के अनन्य नियंत्रण में हों और जिनका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता हो तथा जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध न हो।
(2) इस धारा के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी या विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे धारक चलाने का हकदार है और वह अवधि जिसके लिए वह ऐसा करने का हकदार है।
(3) इस धारा के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस धारक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर वाहन के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन को चलाने का अधिकार नहीं देगा।
(4) इस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है, जैसा कि वह सरकार किसी भी समय मांग सकती है।
(2) इस धारा के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी या विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे धारक चलाने का हकदार है और वह अवधि जिसके लिए वह ऐसा करने का हकदार है।
(3) इस धारा के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस धारक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर वाहन के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन को चलाने का अधिकार नहीं देगा।
(4) इस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है, जैसा कि वह सरकार किसी भी समय मांग सकती है।
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