MV Act 102अध्याय VI · Special Provisions Relating to State Transport Undertakings
धारा 102 · योजना का रद्द करना या उसमें संशोधन करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, यदि वह जनहित में आवश्यक समझे, तो किसी भी समय अनुमोदित योजना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ समय देना होगा।
(i) राज्य परिवहन उपक्रम; और
(ii) कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना रखता हो,
प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सुनवाई का अवसर।
(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी भी संशोधन को आधिकारिक राजपत्र में तथा उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में से किसी एक में प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसे संशोधन को शामिल करने का प्रस्ताव है, साथ ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीस दिन बाद की तिथि तथा वह समय और स्थान भी प्रकाशित करेगी जिस पर इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी।
(i) राज्य परिवहन उपक्रम; और
(ii) कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना रखता हो,
प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सुनवाई का अवसर।
(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी भी संशोधन को आधिकारिक राजपत्र में तथा उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में से किसी एक में प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसे संशोधन को शामिल करने का प्रस्ताव है, साथ ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीस दिन बाद की तिथि तथा वह समय और स्थान भी प्रकाशित करेगी जिस पर इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी।
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