MV Act 38अध्याय III · Licensing of Conductors of Stage Carriages
धारा 38 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और अन्य निर्धारित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, नियंत्रण और कार्य;
(ख) वे शर्तें जिनके अधीन स्टेज कैरिज के चालक जो कंडक्टर का कार्य करते हैं तथा अस्थायी रूप से कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त कर सकते हैं;
(ग) कंडक्टरों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं; उनके कर्तव्य और कार्य तथा उन व्यक्तियों का आचरण जिन्हें कंडक्टर के लाइसेंस जारी किए जाते हैं;
(घ) कंडक्टर लाइसेंस या ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र और उसमें शामिल विवरण;
(ई) वह प्रपत्र जिसमें कंडक्टर के लाइसेंस जारी या नवीनीकृत किए जा सकते हैं और उसमें शामिल की जाने वाली जानकारी;
(f) खोए, नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त लाइसेंसों के स्थान पर डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना, अप्रचलित हो चुके फोटोग्राफों का प्रतिस्थापन और इसके लिए शुल्क वसूलना;
(जी) इस अध्याय के अंतर्गत दायर की जा सकने वाली अपीलों का संचालन एवं सुनवाई, ऐसी अपीलों के संबंध में देय शुल्क और ऐसे शुल्कों की वापसी:
बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित कोई भी शुल्क पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा;
(h) स्टेज कैरिज के कंडक्टरों द्वारा पहने जाने वाले बैज और वर्दी तथा ऐसे बैजों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस;
(i) पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा धारा 30 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्रों का अनुदान और ऐसे प्रमाण पत्रों का प्रारूप;
(j) वे शर्तें जिनके अधीन और जिस हद तक किसी अन्य राज्य में जारी किए गए कंडक्टर का लाइसेंस इस राज्य में प्रभावी होगा;
(k) एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरणों को कंडक्टर लाइसेंस के विवरणों का संचार; और
(l) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और अन्य निर्धारित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, नियंत्रण और कार्य;
(ख) वे शर्तें जिनके अधीन स्टेज कैरिज के चालक जो कंडक्टर का कार्य करते हैं तथा अस्थायी रूप से कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त कर सकते हैं;
(ग) कंडक्टरों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं; उनके कर्तव्य और कार्य तथा उन व्यक्तियों का आचरण जिन्हें कंडक्टर के लाइसेंस जारी किए जाते हैं;
(घ) कंडक्टर लाइसेंस या ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र और उसमें शामिल विवरण;
(ई) वह प्रपत्र जिसमें कंडक्टर के लाइसेंस जारी या नवीनीकृत किए जा सकते हैं और उसमें शामिल की जाने वाली जानकारी;
(f) खोए, नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त लाइसेंसों के स्थान पर डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना, अप्रचलित हो चुके फोटोग्राफों का प्रतिस्थापन और इसके लिए शुल्क वसूलना;
(जी) इस अध्याय के अंतर्गत दायर की जा सकने वाली अपीलों का संचालन एवं सुनवाई, ऐसी अपीलों के संबंध में देय शुल्क और ऐसे शुल्कों की वापसी:
बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित कोई भी शुल्क पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा;
(h) स्टेज कैरिज के कंडक्टरों द्वारा पहने जाने वाले बैज और वर्दी तथा ऐसे बैजों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस;
(i) पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा धारा 30 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्रों का अनुदान और ऐसे प्रमाण पत्रों का प्रारूप;
(j) वे शर्तें जिनके अधीन और जिस हद तक किसी अन्य राज्य में जारी किए गए कंडक्टर का लाइसेंस इस राज्य में प्रभावी होगा;
(k) एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरणों को कंडक्टर लाइसेंस के विवरणों का संचार; और
(l) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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