MV Act 103अध्याय VI · Special Provisions Relating to State Transport Undertakings
धारा 103 · राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां किसी अनुमोदित योजना के अनुसरण में, कोई राज्य परिवहन उपक्रम किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में स्टेज कैरिज परमिट या माल ढुलाई परमिट या संविदा ढुलाई परमिट के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित तरीके से आवेदन करता है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण, यदि उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक क्षेत्रों में स्थित है, और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, अन्य किसी भी मामले में, राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसा परमिट जारी करेगा, अध्याय V में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी।
(2) अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में अनुमोदित योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आदेश द्वारा,--
(क) किसी अन्य परमिट के अनुदान या नवीनीकरण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने से इनकार करना या लंबित किसी भी ऐसे आवेदन को अस्वीकार करना;
(ख) किसी भी मौजूदा परमिट को रद्द करना;
(ग) किसी भी मौजूदा परमिट की शर्तों में इस प्रकार संशोधन करना कि--
(i) किसी निर्दिष्ट तिथि के बाद परमिट को अप्रभावी बनाना;
(ii) परमिट के अंतर्गत उपयोग के लिए अधिकृत वाहनों की संख्या कम करना;
(iii) परमिट द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या मार्ग को कम करना, जहां तक ऐसा परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से संबंधित है।
(3) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
राज्य संशोधन
कर्नाटक--
धारा 103 का संशोधन.-- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केंद्रीय अधिनियम 59 ऑफ 1988) की धारा 103 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--
"(1ए) राज्य परिवहन उपक्रम के लिए उपधारा (1) के तहत ऐसे उपक्रम को जारी किए गए किसी परमिट के अधीन किसी भी मार्ग पर स्टेज कैरिज के रूप में किसी भी वाहन का संचालन करना वैध होगा, जिसे ऐसे वाहन के स्वामी द्वारा ऐसे वाहन के स्वामी और उपक्रम के बीच उक्त वाहन के उपयोग के लिए किए गए किसी समझौते के तहत ऐसे उपक्रम के निपटान और नियंत्रण में रखा गया हो।"
[कर्नाटक अधिनियम 11, 1996, धारा 2 देखें ]।
(2) अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में अनुमोदित योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आदेश द्वारा,--
(क) किसी अन्य परमिट के अनुदान या नवीनीकरण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने से इनकार करना या लंबित किसी भी ऐसे आवेदन को अस्वीकार करना;
(ख) किसी भी मौजूदा परमिट को रद्द करना;
(ग) किसी भी मौजूदा परमिट की शर्तों में इस प्रकार संशोधन करना कि--
(i) किसी निर्दिष्ट तिथि के बाद परमिट को अप्रभावी बनाना;
(ii) परमिट के अंतर्गत उपयोग के लिए अधिकृत वाहनों की संख्या कम करना;
(iii) परमिट द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या मार्ग को कम करना, जहां तक ऐसा परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से संबंधित है।
(3) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
राज्य संशोधन
कर्नाटक--
धारा 103 का संशोधन.-- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केंद्रीय अधिनियम 59 ऑफ 1988) की धारा 103 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--
"(1ए) राज्य परिवहन उपक्रम के लिए उपधारा (1) के तहत ऐसे उपक्रम को जारी किए गए किसी परमिट के अधीन किसी भी मार्ग पर स्टेज कैरिज के रूप में किसी भी वाहन का संचालन करना वैध होगा, जिसे ऐसे वाहन के स्वामी द्वारा ऐसे वाहन के स्वामी और उपक्रम के बीच उक्त वाहन के उपयोग के लिए किए गए किसी समझौते के तहत ऐसे उपक्रम के निपटान और नियंत्रण में रखा गया हो।"
[कर्नाटक अधिनियम 11, 1996, धारा 2 देखें ]।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
