MV Act 66अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 66 · परमिट की आवश्यकता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी मोटर वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह वाहन वास्तव में यात्रियों या माल को ले जा रहा हो या नहीं, सिवाय क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार, जो उसे उस स्थान पर वाहन का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है, जिस प्रकार से वाहन का उपयोग किया जा रहा है।
बशर्ते कि स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, वाहन को संविदा परिवहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देगा:
इसके अलावा, स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, वाहन को मालवाहक वाहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, चाहे उसमें यात्री हों या न हों।
इसके अलावा, माल ढुलाई परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या व्यवसाय के लिए या उससे संबंधित माल की ढुलाई के लिए वाहन के उपयोग को अधिकृत करेगा।
1. इसके अलावा, यदि किसी परिवहन वाहन को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई परमिट या परमिट जारी किए गए हैं, साथ ही लाइसेंस भी जारी किया गया है, तो वाहन मालिक के विवेकानुसार ऐसे वाहन का उपयोग या तो जारी किए गए परमिट या परमिटों के तहत, या ऐसे लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।
(2) माल ढुलाई परमिट धारक अपने स्वामित्व वाले किसी सार्वजनिक या अर्ध-ट्रेलर को खींचने के लिए वाहन का उपयोग कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
2 [बशर्ते कि किसी भी आर्टिकुलेटेड वाहन के परमिट का धारक उस आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम-मूवर का उपयोग किसी अन्य सेमी-ट्रेलर के लिए कर सकता है।]
(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे--
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले और किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले या स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध के तहत काम करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले और केवल सड़क सफाई, सड़क जल निकासी या संरक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(ग) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग केवल पुलिस, अग्निशमन दल या एम्बुलेंस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(घ) शवों और शवों के साथ आने वाले शोक संतप्त लोगों के परिवहन के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन को;
(ई) किसी क्षतिग्रस्त वाहन को खींचने या क्षतिग्रस्त वाहन से सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(f) किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है;
(जी) किसी ऐसे परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग मोटर वाहनों का निर्माण या व्यापार करने वाले व्यक्ति द्वारा या चेसिस से जोड़ने के लिए बॉडी बनाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
3 * * * * *
(i) किसी भी मालवाहक वाहन को, जिसका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है;
(j) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य में खरीदे गए और उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान पर जाने वाले किसी परिवहन वाहन को, बिना किसी यात्री या माल को ले जाए;
(k) किसी ऐसे परिवहन वाहन को, जिसे धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया हो, वाहन के पंजीकरण के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जाते समय;
4 * * * * *
(m) किसी भी परिवहन वाहन को, जिसे बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर अवरोध, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य मार्ग से मोड़ना आवश्यक हो;
(n) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;
(o) किसी परिवहन वाहन को, जो किराया-खरीद, पट्टा या बंधक समझौते के अधीन है और जो मालिक की चूक के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कब्जे में ले लिया गया है जिसके साथ मालिक ने ऐसा समझौता किया है, ताकि ऐसा मोटर वाहन अपने गंतव्य तक पहुँच सके; या
(पी) किसी परिवहन वाहन को, जब वह मरम्मत के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जा रहा हो।
5 [(q) किसी परिवहन वाहन पर, जिसे धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88ए की उपधारा (1) के तहत किसी योजना के तहत लाइसेंस जारी किया गया हो, या जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों के तहत चल रहा हो।](4) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि राज्य सरकार धारा 96 के तहत बनाए गए नियम द्वारा ऐसा निर्धारित करती है, तो उपधारा (1) किसी मोटर वाहन पर लागू होगी जो चालक को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुकूलित हो।
बशर्ते कि स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, वाहन को संविदा परिवहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देगा:
इसके अलावा, स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, वाहन को मालवाहक वाहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, चाहे उसमें यात्री हों या न हों।
इसके अलावा, माल ढुलाई परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या व्यवसाय के लिए या उससे संबंधित माल की ढुलाई के लिए वाहन के उपयोग को अधिकृत करेगा।
1. इसके अलावा, यदि किसी परिवहन वाहन को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई परमिट या परमिट जारी किए गए हैं, साथ ही लाइसेंस भी जारी किया गया है, तो वाहन मालिक के विवेकानुसार ऐसे वाहन का उपयोग या तो जारी किए गए परमिट या परमिटों के तहत, या ऐसे लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।
(2) माल ढुलाई परमिट धारक अपने स्वामित्व वाले किसी सार्वजनिक या अर्ध-ट्रेलर को खींचने के लिए वाहन का उपयोग कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
2 [बशर्ते कि किसी भी आर्टिकुलेटेड वाहन के परमिट का धारक उस आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम-मूवर का उपयोग किसी अन्य सेमी-ट्रेलर के लिए कर सकता है।]
(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे--
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले और किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले या स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध के तहत काम करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले और केवल सड़क सफाई, सड़क जल निकासी या संरक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(ग) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग केवल पुलिस, अग्निशमन दल या एम्बुलेंस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(घ) शवों और शवों के साथ आने वाले शोक संतप्त लोगों के परिवहन के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन को;
(ई) किसी क्षतिग्रस्त वाहन को खींचने या क्षतिग्रस्त वाहन से सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को;
(f) किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन वाहन को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है;
(जी) किसी ऐसे परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग मोटर वाहनों का निर्माण या व्यापार करने वाले व्यक्ति द्वारा या चेसिस से जोड़ने के लिए बॉडी बनाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
3 * * * * *
(i) किसी भी मालवाहक वाहन को, जिसका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है;
(j) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य में खरीदे गए और उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान पर जाने वाले किसी परिवहन वाहन को, बिना किसी यात्री या माल को ले जाए;
(k) किसी ऐसे परिवहन वाहन को, जिसे धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया हो, वाहन के पंजीकरण के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जाते समय;
4 * * * * *
(m) किसी भी परिवहन वाहन को, जिसे बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर अवरोध, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य मार्ग से मोड़ना आवश्यक हो;
(n) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;
(o) किसी परिवहन वाहन को, जो किराया-खरीद, पट्टा या बंधक समझौते के अधीन है और जो मालिक की चूक के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कब्जे में ले लिया गया है जिसके साथ मालिक ने ऐसा समझौता किया है, ताकि ऐसा मोटर वाहन अपने गंतव्य तक पहुँच सके; या
(पी) किसी परिवहन वाहन को, जब वह मरम्मत के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जा रहा हो।
5 [(q) किसी परिवहन वाहन पर, जिसे धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88ए की उपधारा (1) के तहत किसी योजना के तहत लाइसेंस जारी किया गया हो, या जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों के तहत चल रहा हो।](4) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि राज्य सरकार धारा 96 के तहत बनाए गए नियम द्वारा ऐसा निर्धारित करती है, तो उपधारा (1) किसी मोटर वाहन पर लागू होगी जो चालक को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुकूलित हो।
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