MV Act 58अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 58 · परिवहन वाहनों के संबंध में विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, परिवहन वाहन (मोटरकैब को छोड़कर) के पहियों से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार, तथा उसके मेक और मॉडल तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक मेक और मॉडल के परिवहन वाहन के संबंध में, ऐसे वाहन का [अधिकतम सकल वाहन भार] तथा ऐसे वाहन के प्रत्येक एक्सल का अधिकतम सुरक्षित एक्सल भार निर्दिष्ट कर सकती है।
(2) पंजीकरण प्राधिकारी, मोटरकैब के अलावा किसी परिवहन वाहन का पंजीकरण करते समय, पंजीकरण अभिलेख में और वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा, अर्थात्:--
(क) वाहन का भार रहित वजन;
(ख) प्रत्येक पहिये से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकार और आकार;
(ग) वाहन का सकल वाहन भार और उसके विभिन्न धुरों से संबंधित पंजीकृत धुरों का भार; और
(घ) यदि वाहन का उपयोग केवल यात्रियों के परिवहन के लिए या माल के अतिरिक्त यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है या अनुकूलित किया जाता है, तो जिन यात्रियों के लिए आवास प्रदान किया गया है, उनकी संख्या और वाहन के मालिक को निर्धारित तरीके से वाहन पर वही विवरण प्रदर्शित करना होगा।
(3) ऐसे किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में, उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट सकल वाहन भार या किसी भी धुरे का पंजीकृत धुरा भार, ऐसे वाहन के मेक और मॉडल तथा उसके पहियों से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार के संबंध में निर्दिष्ट भार से भिन्न दर्ज नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट भार से अधिक भार किसी विशेष प्रकार के वाहनों के लिए किसी विशेष इलाके में अनुमत हो सकता है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस उपधारा के प्रावधान आदेश में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू होंगे।
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(5) किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज सकल वाहन भार को उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित करने के लिए, पंजीकरण प्राधिकारी परिवहन वाहन के स्वामी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
(2) पंजीकरण प्राधिकारी, मोटरकैब के अलावा किसी परिवहन वाहन का पंजीकरण करते समय, पंजीकरण अभिलेख में और वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा, अर्थात्:--
(क) वाहन का भार रहित वजन;
(ख) प्रत्येक पहिये से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकार और आकार;
(ग) वाहन का सकल वाहन भार और उसके विभिन्न धुरों से संबंधित पंजीकृत धुरों का भार; और
(घ) यदि वाहन का उपयोग केवल यात्रियों के परिवहन के लिए या माल के अतिरिक्त यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है या अनुकूलित किया जाता है, तो जिन यात्रियों के लिए आवास प्रदान किया गया है, उनकी संख्या और वाहन के मालिक को निर्धारित तरीके से वाहन पर वही विवरण प्रदर्शित करना होगा।
(3) ऐसे किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में, उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट सकल वाहन भार या किसी भी धुरे का पंजीकृत धुरा भार, ऐसे वाहन के मेक और मॉडल तथा उसके पहियों से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार के संबंध में निर्दिष्ट भार से भिन्न दर्ज नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट भार से अधिक भार किसी विशेष प्रकार के वाहनों के लिए किसी विशेष इलाके में अनुमत हो सकता है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस उपधारा के प्रावधान आदेश में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू होंगे।
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(5) किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज सकल वाहन भार को उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित करने के लिए, पंजीकरण प्राधिकारी परिवहन वाहन के स्वामी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
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