MV Act 22अध्याय II · Licensing of Drivers of Motor Vehicles
धारा 22 · दोष सिद्ध होने पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्द होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 20 की उपधारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 21 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, धारा 184 में निर्दिष्ट किसी प्रकार के मोटर वाहन को खतरनाक ढंग से चलाने के कारण एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो जिस न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, वह उस मोटर वाहन के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है या उचित अवधि के लिए निलंबित कर सकता है।
(2) धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहले दोषी ठहराया जा चुका है और फिर से उसी धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय, ऐसा बाद का दोषसिद्धि करते हुए, आदेश द्वारा उस व्यक्ति द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देगा।
(3) यदि इस धारा के अधीन किसी वाहन लाइसेंस को रद्द या निलंबित किया जाता है, तो न्यायालय वाहन लाइसेंस को अपनी अभिरक्षा में लेगा, उस पर रद्द करने या, जैसा भी मामला हो, निलंबन की मुहर लगाएगा और उस मुहर लगे वाहन लाइसेंस को उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने लाइसेंस जारी किया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया था और ऐसा प्राधिकारी लाइसेंस प्राप्त होने पर उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और निलंबित लाइसेंस के मामले में, निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद, उसके द्वारा वापसी के लिए किए गए आवेदन पर लाइसेंस धारक को लौटा देगा।
बशर्ते कि ऐसा कोई लाइसेंस तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक ने निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद, लाइसेंस जारी करने या अंतिम बार नवीनीकृत करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ड्राइविंग योग्यता की नई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो।
(4) यदि किसी विशेष वर्ग या प्रकार के मोटर वाहनों को चलाने का लाइसेंस इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे लाइसेंस धारक व्यक्ति को ऐसे विशेष वर्ग या प्रकार के मोटर वाहनों को चलाने का कोई भी लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से तब तक वंचित रखा जाएगा जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द या निलंबन प्रभावी रहता है।
(2) धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहले दोषी ठहराया जा चुका है और फिर से उसी धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय, ऐसा बाद का दोषसिद्धि करते हुए, आदेश द्वारा उस व्यक्ति द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देगा।
(3) यदि इस धारा के अधीन किसी वाहन लाइसेंस को रद्द या निलंबित किया जाता है, तो न्यायालय वाहन लाइसेंस को अपनी अभिरक्षा में लेगा, उस पर रद्द करने या, जैसा भी मामला हो, निलंबन की मुहर लगाएगा और उस मुहर लगे वाहन लाइसेंस को उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने लाइसेंस जारी किया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया था और ऐसा प्राधिकारी लाइसेंस प्राप्त होने पर उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और निलंबित लाइसेंस के मामले में, निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद, उसके द्वारा वापसी के लिए किए गए आवेदन पर लाइसेंस धारक को लौटा देगा।
बशर्ते कि ऐसा कोई लाइसेंस तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक ने निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद, लाइसेंस जारी करने या अंतिम बार नवीनीकृत करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ड्राइविंग योग्यता की नई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो।
(4) यदि किसी विशेष वर्ग या प्रकार के मोटर वाहनों को चलाने का लाइसेंस इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे लाइसेंस धारक व्यक्ति को ऐसे विशेष वर्ग या प्रकार के मोटर वाहनों को चलाने का कोई भी लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से तब तक वंचित रखा जाएगा जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द या निलंबन प्रभावी रहता है।
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