MV Act 72अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 72 · स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 71 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धारा 70 के अधीन प्राप्त आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा वह उचित समझे, स्टेज कैरिज परमिट प्रदान कर सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि आवेदन में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो वह निर्दिष्ट प्रकार के स्टेज कैरिज के लिए परमिट प्रदान कर सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, परमिट के साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें जोड़ सकता है, अर्थात्:--
(i) वाहनों का उपयोग केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में, या निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) कि स्टेज कैरिज का संचालन एक निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा;
(iii) किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः या निर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर प्रदान की जाने वाली दैनिक यात्राओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या;
(iv) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्टेज कैरिज की समय सारिणी की प्रतियां वाहनों पर और मार्ग पर या क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट स्टैंडों और पड़ावों पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(v) कि स्टेज कैरिज को अनुमोदित समय सारणी से विचलन के ऐसे मार्जिन के भीतर संचालित किया जाएगा जैसा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है;
(vi) नगरपालिका की सीमाओं और ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, यात्रियों या माल को निर्दिष्ट बिंदुओं के अलावा कहीं भी नहीं चढ़ाया या उतारा जाएगा;
(vii) सामान्यतः या विशिष्ट अवसरों पर या विशिष्ट समय और मौसमों में स्टेज कैरिज पर ले जाए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन;
(viii) यात्रियों के सामान का वजन और प्रकृति जिसे निःशुल्क ले जाया जाएगा, प्रत्येक यात्री के संबंध में ले जाए जा सकने वाले सामान का कुल वजन, और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सामान ले जाने के लिए की जाने वाली व्यवस्था;
(ix) यात्रियों के सामान के लिए निशुल्क भत्ते से अधिक होने पर लगाया जाने वाला शुल्क;
(x) कि अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी से सुसज्जित निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाएगा:
बशर्ते कि किसी परमिट में इस शर्त को जोड़ने से अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक उस तिथि को संचालित होने वाले किसी भी वाहन के निरंतर उपयोग को रोका नहीं जा सकेगा;
(xi) वाहनों में आराम और स्वच्छता के निर्दिष्ट मानकों को बनाए रखा जाएगा;
(xii) वे शर्तें जिनके अधीन माल को यात्रियों के अतिरिक्त या यात्रियों को छोड़कर स्टेज कैरिज में ले जाया जा सकता है;
(xiii) कि किराया अनुमोदित किराया तालिका के अनुसार वसूला जाएगा;
(xiv) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किराया सारणी की एक प्रति या उद्धरण तथा विशेष अवसरों के लिए अनुमोदित किसी विशेष किराए या किराए की दरों का विवरण स्टेज कैरिज पर तथा निर्दिष्ट स्टैंडों और पड़ावों पर प्रदर्शित किया जाएगा;
(xv) यात्रियों को निर्दिष्ट विवरण वाले टिकट जारी किए जाएंगे तथा उनमें वास्तव में वसूले गए किराए दर्शाए जाएंगे तथा जारी किए गए टिकटों का रिकॉर्ड निर्दिष्ट तरीके से रखा जाएगा;
(xvi) कि वाहन पर डाक का परिवहन ऐसी शर्तों (जिनमें डाक परिवहन के समय और लगाए जा सकने वाले शुल्कों से संबंधित शर्तें शामिल हैं) के अधीन किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(xvii) परमिट धारक द्वारा संचालन बनाए रखने और विशेष अवसरों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले वाहन;
(xviii) वे शर्तें जिनके अधीन वाहन को संविदा परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है;
(xix) वाहन के आवास, रखरखाव और मरम्मत के लिए निर्दिष्ट व्यवस्था की जाएगी;
(xx) कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किसी निर्दिष्ट बस स्टेशन या आश्रय स्थल का उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोग के लिए कोई निर्दिष्ट किराया या शुल्क अदा किया जाएगा;
(xxi) परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना विचलन नहीं किया जाएगा;
(xxii) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक महीने का नोटिस देने के बाद,--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन करना;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें संलग्न करना:
बशर्ते कि खंड (i) के अनुसरण में निर्दिष्ट शर्तों को इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे मूल मार्ग द्वारा तय की गई दूरी में 24 किलोमीटर से अधिक का परिवर्तन हो, और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई भी परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए होगा और इस प्रकार परिवर्तित मूल मार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में अलग से परमिट देना उचित नहीं है;
(xxiii) परमिट धारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा;
(xxiv) कोई अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।
1. [बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाले स्टेज कैरिज परमिट के लिए ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।]
बशर्ते कि आवेदन में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो वह निर्दिष्ट प्रकार के स्टेज कैरिज के लिए परमिट प्रदान कर सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, परमिट के साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें जोड़ सकता है, अर्थात्:--
(i) वाहनों का उपयोग केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में, या निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) कि स्टेज कैरिज का संचालन एक निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा;
(iii) किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः या निर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर प्रदान की जाने वाली दैनिक यात्राओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या;
(iv) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्टेज कैरिज की समय सारिणी की प्रतियां वाहनों पर और मार्ग पर या क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट स्टैंडों और पड़ावों पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(v) कि स्टेज कैरिज को अनुमोदित समय सारणी से विचलन के ऐसे मार्जिन के भीतर संचालित किया जाएगा जैसा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है;
(vi) नगरपालिका की सीमाओं और ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, यात्रियों या माल को निर्दिष्ट बिंदुओं के अलावा कहीं भी नहीं चढ़ाया या उतारा जाएगा;
(vii) सामान्यतः या विशिष्ट अवसरों पर या विशिष्ट समय और मौसमों में स्टेज कैरिज पर ले जाए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन;
(viii) यात्रियों के सामान का वजन और प्रकृति जिसे निःशुल्क ले जाया जाएगा, प्रत्येक यात्री के संबंध में ले जाए जा सकने वाले सामान का कुल वजन, और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सामान ले जाने के लिए की जाने वाली व्यवस्था;
(ix) यात्रियों के सामान के लिए निशुल्क भत्ते से अधिक होने पर लगाया जाने वाला शुल्क;
(x) कि अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी से सुसज्जित निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाएगा:
बशर्ते कि किसी परमिट में इस शर्त को जोड़ने से अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक उस तिथि को संचालित होने वाले किसी भी वाहन के निरंतर उपयोग को रोका नहीं जा सकेगा;
(xi) वाहनों में आराम और स्वच्छता के निर्दिष्ट मानकों को बनाए रखा जाएगा;
(xii) वे शर्तें जिनके अधीन माल को यात्रियों के अतिरिक्त या यात्रियों को छोड़कर स्टेज कैरिज में ले जाया जा सकता है;
(xiii) कि किराया अनुमोदित किराया तालिका के अनुसार वसूला जाएगा;
(xiv) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किराया सारणी की एक प्रति या उद्धरण तथा विशेष अवसरों के लिए अनुमोदित किसी विशेष किराए या किराए की दरों का विवरण स्टेज कैरिज पर तथा निर्दिष्ट स्टैंडों और पड़ावों पर प्रदर्शित किया जाएगा;
(xv) यात्रियों को निर्दिष्ट विवरण वाले टिकट जारी किए जाएंगे तथा उनमें वास्तव में वसूले गए किराए दर्शाए जाएंगे तथा जारी किए गए टिकटों का रिकॉर्ड निर्दिष्ट तरीके से रखा जाएगा;
(xvi) कि वाहन पर डाक का परिवहन ऐसी शर्तों (जिनमें डाक परिवहन के समय और लगाए जा सकने वाले शुल्कों से संबंधित शर्तें शामिल हैं) के अधीन किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(xvii) परमिट धारक द्वारा संचालन बनाए रखने और विशेष अवसरों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले वाहन;
(xviii) वे शर्तें जिनके अधीन वाहन को संविदा परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है;
(xix) वाहन के आवास, रखरखाव और मरम्मत के लिए निर्दिष्ट व्यवस्था की जाएगी;
(xx) कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किसी निर्दिष्ट बस स्टेशन या आश्रय स्थल का उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोग के लिए कोई निर्दिष्ट किराया या शुल्क अदा किया जाएगा;
(xxi) परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना विचलन नहीं किया जाएगा;
(xxii) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक महीने का नोटिस देने के बाद,--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन करना;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें संलग्न करना:
बशर्ते कि खंड (i) के अनुसरण में निर्दिष्ट शर्तों को इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे मूल मार्ग द्वारा तय की गई दूरी में 24 किलोमीटर से अधिक का परिवर्तन हो, और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई भी परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए होगा और इस प्रकार परिवर्तित मूल मार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में अलग से परमिट देना उचित नहीं है;
(xxiii) परमिट धारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा;
(xxiv) कोई अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।
1. [बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाले स्टेज कैरिज परमिट के लिए ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।]
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