MV Act 113अध्याय VIII · Control of Traffic
धारा 113 · वजन की सीमा और उपयोग पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा 1 [परिवहन वाहनों] के लिए परमिट जारी करने की शर्तें निर्धारित कर सकती है और किसी भी क्षेत्र या मार्ग में ऐसे वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है।
(2) जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई मोटर वाहन नहीं चलाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा जो न्यूमेटिक टायरों से सुसज्जित न हो।
(3) कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन या ट्रेलर नहीं चलाएगा, न ही चलाने का कारण बनेगा, न ही चलाने की अनुमति देगा।
(क) जिसका बिना भार वाला वजन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट बिना भार वाले वजन से अधिक हो, या
(ख) जिसका भार पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सकल वाहन भार से अधिक हो।
(4) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (3) के खंड (क) के उल्लंघन में चलाए गए मोटर वाहन या ट्रेलर का चालक या प्रभारी व्यक्ति मालिक नहीं है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध मोटर वाहन या ट्रेलर के मालिक के ज्ञान से या उसके आदेशानुसार किया गया था।
(2) जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई मोटर वाहन नहीं चलाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा जो न्यूमेटिक टायरों से सुसज्जित न हो।
(3) कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन या ट्रेलर नहीं चलाएगा, न ही चलाने का कारण बनेगा, न ही चलाने की अनुमति देगा।
(क) जिसका बिना भार वाला वजन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट बिना भार वाले वजन से अधिक हो, या
(ख) जिसका भार पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सकल वाहन भार से अधिक हो।
(4) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (3) के खंड (क) के उल्लंघन में चलाए गए मोटर वाहन या ट्रेलर का चालक या प्रभारी व्यक्ति मालिक नहीं है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध मोटर वाहन या ट्रेलर के मालिक के ज्ञान से या उसके आदेशानुसार किया गया था।
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