MV Act 59अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 59 · मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केन्द्रीय सरकार, लोक सुरक्षा, सुविधा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान का जीवन काल विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी गिनती उसके विनिर्माण की तारीख से की जाएगी जिसके अवसान के पश्चात् उस मोटर यान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है :
परन्तु केन्द्रीय सरकार, विभिन्न वर्गों या विभिन्न प्रकार के मोटर यानों के लिए भिन्न-भिन्न आयु-सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी मोटर यान के प्रयोजन जैसे, किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए प्रदर्शन या उपयोग, तकनीकी अनुसंधान या किसी विंटेज कार रैली में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी वर्ग या प्रकार के मोटर यान को, उस अधिसूचना में कथित प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
(3) धारा 56 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र नहीं देगा ।
परन्तु केन्द्रीय सरकार, विभिन्न वर्गों या विभिन्न प्रकार के मोटर यानों के लिए भिन्न-भिन्न आयु-सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी मोटर यान के प्रयोजन जैसे, किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए प्रदर्शन या उपयोग, तकनीकी अनुसंधान या किसी विंटेज कार रैली में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी वर्ग या प्रकार के मोटर यान को, उस अधिसूचना में कथित प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
(3) धारा 56 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र नहीं देगा ।
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