RPD Act 99अध्याय XVII · Miscellaneous
धारा 99 · अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार द्वारा की गई अनुशंसाओं पर या अन्यथा, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी कोई अधिसूचना जारी होने पर, अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
