RPD Act 81अध्याय XII · Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities
धारा 81 · राज्य आयुक्त की सिफारिश पर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कार्रवाई।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब भी राज्य आयुक्त धारा 80 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकरण को सिफारिश करता है, तो वह प्राधिकरण उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई की सूचना राज्य आयुक्त को देगा।
बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकरण किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है, तो वह अस्वीकृति के कारणों को तीन महीने की अवधि के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को सूचित करेगा और पीड़ित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।
बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकरण किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है, तो वह अस्वीकृति के कारणों को तीन महीने की अवधि के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को सूचित करेगा और पीड़ित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।
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