RPD Act 9अध्याय II · Rights and Entitlements
धारा 9 · घर और परिवार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी विकलांग बच्चे को विकलांगता के आधार पर उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा, सिवाय सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बच्चे के सर्वोत्तम हित में आवश्यक हो।
(2) जहां माता-पिता किसी विकलांग बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों, वहां सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे को उसके निकट संबंधियों के पास रखेगा, और यदि ऐसा संभव न हो तो समुदाय में पारिवारिक परिवेश में या असाधारण मामलों में उपयुक्त सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह में, जैसा आवश्यक हो।
(2) जहां माता-पिता किसी विकलांग बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों, वहां सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे को उसके निकट संबंधियों के पास रखेगा, और यदि ऐसा संभव न हो तो समुदाय में पारिवारिक परिवेश में या असाधारण मामलों में उपयुक्त सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह में, जैसा आवश्यक हो।
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