RPD Act 101अध्याय XVII · Miscellaneous
धारा 101 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह से अधिक समय के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन विकलांगता पर अनुसंधान के लिए समिति के गठन का तरीका;
(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सीमित अभिभावक को सहायता प्रदान करने का तरीका;
(ग) धारा 51 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(घ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और पूरे किए जाने वाले मानक;
(ई) पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता, धारा 51 की उपधारा (4) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्वरूप और उससे जुड़ी शर्तें;
(f) धारा 51 की उपधारा (7) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि;
(जी) धारा 53 की उपधारा (1) के तहत अपील करने की अवधि;
(h) धारा 59 की उपधारा (1) के तहत प्रमाणन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय और तरीका तथा धारा 59 की उपधारा (2) के तहत ऐसी अपील के निपटान का तरीका;
(i) धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के मनोनीत सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते;
(j) धारा 70 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(k) धारा 72 के अधीन जिला स्तरीय समिति की संरचना एवं कार्य;
(एल) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
(m) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;
(n) धारा 79 की उपधारा (7) के अधीन सलाहकार समिति में विशेषज्ञों की संरचना और नियुक्ति का तरीका;
(ओ) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्रारूप, तरीका और विषयवस्तु;
(पी) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क या पारिश्रमिक;
(q) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के गठन का तरीका तथा धारा 88 की उपधारा (2) के अधीन राज्य निधि के उपयोग और प्रबंधन का तरीका;
(आर) धारा 88 की उपधारा (3) के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के खातों की तैयारी हेतु प्रपत्र।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यदि उसमें दो सदन हों, या यदि राज्य विधानमंडल में एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन विकलांगता पर अनुसंधान के लिए समिति के गठन का तरीका;
(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सीमित अभिभावक को सहायता प्रदान करने का तरीका;
(ग) धारा 51 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(घ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और पूरे किए जाने वाले मानक;
(ई) पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता, धारा 51 की उपधारा (4) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्वरूप और उससे जुड़ी शर्तें;
(f) धारा 51 की उपधारा (7) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि;
(जी) धारा 53 की उपधारा (1) के तहत अपील करने की अवधि;
(h) धारा 59 की उपधारा (1) के तहत प्रमाणन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय और तरीका तथा धारा 59 की उपधारा (2) के तहत ऐसी अपील के निपटान का तरीका;
(i) धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के मनोनीत सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते;
(j) धारा 70 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(k) धारा 72 के अधीन जिला स्तरीय समिति की संरचना एवं कार्य;
(एल) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
(m) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;
(n) धारा 79 की उपधारा (7) के अधीन सलाहकार समिति में विशेषज्ञों की संरचना और नियुक्ति का तरीका;
(ओ) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्रारूप, तरीका और विषयवस्तु;
(पी) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क या पारिश्रमिक;
(q) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के गठन का तरीका तथा धारा 88 की उपधारा (2) के अधीन राज्य निधि के उपयोग और प्रबंधन का तरीका;
(आर) धारा 88 की उपधारा (3) के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के खातों की तैयारी हेतु प्रपत्र।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यदि उसमें दो सदन हों, या यदि राज्य विधानमंडल में एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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