RPD Act 83अध्याय XII · Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities
धारा 83 · राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य आयुक्त राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जो उसकी राय में इतनी अत्यावश्यकता या महत्व का हो कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक स्थगित न किया जाए।
(2) राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी, यदि विधानमंडल में दो सदन हों, या यदि ऐसा विधानमंडल एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष राज्य आयुक्त की अनुशंसा पर की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई का ज्ञापन और अनुशंसाओं को अस्वीकार करने के कारणों (यदि कोई हो) के साथ प्रस्तुत करवाएगी।
(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्रारूप, तरीके से तैयार की जाएंगी और उनमें ऐसे विवरण होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी, यदि विधानमंडल में दो सदन हों, या यदि ऐसा विधानमंडल एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष राज्य आयुक्त की अनुशंसा पर की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई का ज्ञापन और अनुशंसाओं को अस्वीकार करने के कारणों (यदि कोई हो) के साथ प्रस्तुत करवाएगी।
(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्रारूप, तरीके से तैयार की जाएंगी और उनमें ऐसे विवरण होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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