RPD Act 79अध्याय XII · Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities
धारा 79 · राज्यों में राज्य आयुक्तों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु राज्य आयुक्त (जिसे इसके बाद "राज्य आयुक्त" कहा जाएगा) नियुक्त कर सकती है।
(2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव न हो।
(3) राज्य आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम (पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित) ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(4) राज्य सरकार राज्य आयुक्त को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करेगी और राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करेगी जिन्हें वह उचित समझे।
(5) राज्य आयुक्त को प्रदान किए गए अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(6) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
(7) राज्य आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों में से चुने गए अधिकतम पाँच सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
(2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव न हो।
(3) राज्य आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम (पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित) ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(4) राज्य सरकार राज्य आयुक्त को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करेगी और राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करेगी जिन्हें वह उचित समझे।
(5) राज्य आयुक्त को प्रदान किए गए अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(6) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
(7) राज्य आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों में से चुने गए अधिकतम पाँच सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
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