RPD Act 8अध्याय II · Rights and Entitlements
धारा 8 · संरक्षण और बचाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) विकलांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।
(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 2 के खंड (ई) के तहत परिभाषित आपदा प्रबंधन गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए उचित उपाय करेंगे।
(3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 25 के तहत गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में विकलांग व्यक्तियों के विवरण का रिकॉर्ड रखेगा और आपदा की तैयारी बढ़ाने के लिए जोखिम की किसी भी स्थिति के बारे में ऐसे व्यक्तियों को सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।
(4) किसी भी जोखिम की स्थिति, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगे अधिकारी, संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से, विकलांग व्यक्तियों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी गतिविधियां करेंगे।
(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 2 के खंड (ई) के तहत परिभाषित आपदा प्रबंधन गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए उचित उपाय करेंगे।
(3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 25 के तहत गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में विकलांग व्यक्तियों के विवरण का रिकॉर्ड रखेगा और आपदा की तैयारी बढ़ाने के लिए जोखिम की किसी भी स्थिति के बारे में ऐसे व्यक्तियों को सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।
(4) किसी भी जोखिम की स्थिति, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगे अधिकारी, संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से, विकलांग व्यक्तियों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी गतिविधियां करेंगे।
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