RPD Act 71अध्याय XI · Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee
धारा 71 · राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड विकलांगता मामलों पर राज्य स्तरीय परामर्श एवं सलाहकार निकाय होगा, और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए एक व्यापक नीति के निरंतर विकास को सुगम बनाएगा।
(2) पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) राज्य सरकार को विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं पर सलाह देना;
(ख) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य नीति विकसित करना;
(ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और राज्य में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं;
(घ) राज्य योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विकलांग व्यक्तियों के मुद्दे को उठाना;
(ई) विकलांग व्यक्तियों, सेवाओं और निर्मित वातावरण के लिए सुलभता, उचित आवास, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और दूसरों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाना;
(f) विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना; और
(जी) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।
(2) पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) राज्य सरकार को विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं पर सलाह देना;
(ख) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य नीति विकसित करना;
(ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और राज्य में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं;
(घ) राज्य योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विकलांग व्यक्तियों के मुद्दे को उठाना;
(ई) विकलांग व्यक्तियों, सेवाओं और निर्मित वातावरण के लिए सुलभता, उचित आवास, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और दूसरों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाना;
(f) विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना; और
(जी) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।
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