RPD Act 6अध्याय II · Rights and Entitlements
धारा 6 · क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाने के लिए उपाय करेगी।
(2) किसी भी विकलांग व्यक्ति को बिना किसी अन्य शोध का विषय बनाए नहीं बनाया जाएगा,—
(i) संचार के सुलभ तरीकों, साधनों और प्रारूपों के माध्यम से प्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सहमति; और
(ii) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तरीके से गठित विकलांगता अनुसंधान समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें कम से कम आधे सदस्य स्वयं या तो विकलांग व्यक्ति हों या धारा 2 के खंड (z) के तहत परिभाषित पंजीकृत संगठन के सदस्य हों।
(2) किसी भी विकलांग व्यक्ति को बिना किसी अन्य शोध का विषय बनाए नहीं बनाया जाएगा,—
(i) संचार के सुलभ तरीकों, साधनों और प्रारूपों के माध्यम से प्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सहमति; और
(ii) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तरीके से गठित विकलांगता अनुसंधान समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें कम से कम आधे सदस्य स्वयं या तो विकलांग व्यक्ति हों या धारा 2 के खंड (z) के तहत परिभाषित पंजीकृत संगठन के सदस्य हों।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
