RPD Act 68अध्याय XI · Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee
धारा 68 · अयोग्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, जो—
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो, या उसने अपने ऋणों का भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो, या
(ख) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है, या
(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या ठहराया जा चुका है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित है, या
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या किसी भी समय दोषी ठहराया गया रहा है, या
(ई) राज्य सरकार की राय में उन्होंने सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि राज्य सलाहकार बोर्ड में उनका बने रहना आम जनता के हितों के लिए हानिकारक है।
(2) इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निष्कासन का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन हटाए गए सदस्य सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो, या उसने अपने ऋणों का भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो, या
(ख) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है, या
(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या ठहराया जा चुका है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित है, या
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या किसी भी समय दोषी ठहराया गया रहा है, या
(ई) राज्य सरकार की राय में उन्होंने सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि राज्य सलाहकार बोर्ड में उनका बने रहना आम जनता के हितों के लिए हानिकारक है।
(2) इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निष्कासन का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन हटाए गए सदस्य सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
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