RPD Act 65अध्याय XI · Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee
धारा 65 · विकलांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड विकलांगता मामलों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्श और सलाहकार निकाय होगा, और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए एक व्यापक नीति के निरंतर विकास को सुगम बनाएगा।
(2) पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से केंद्रीय विकलांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;
(ख) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना;
(ग) सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं;
(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विकलांग व्यक्तियों के मुद्दे को उठाना;
(ई) सूचना, सेवाओं और निर्मित पर्यावरण के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच, उचित आवास, गैर-भेदभाव और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाना;
(f) विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन करना; और
(जी) ऐसे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।
(2) पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से केंद्रीय विकलांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;
(ख) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना;
(ग) सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं;
(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विकलांग व्यक्तियों के मुद्दे को उठाना;
(ई) सूचना, सेवाओं और निर्मित पर्यावरण के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच, उचित आवास, गैर-भेदभाव और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाना;
(f) विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन करना; और
(जी) ऐसे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।
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