RPD Act 86अध्याय XIV · National Fund for Persons with Disabilities
धारा 86 · विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष नामक एक कोष का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 573 (ई) , दिनांक 11 अगस्त, 1983 के माध्यम से गठित विकलांग व्यक्तियों के लिए निधि और अधिसूचना संख्या 30-03/2004-डीडीआईआई, दिनांक 21 नवंबर, 2006 के माध्यम से गठित विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड के तहत उपलब्ध सभी राशियाँ।
(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 16 अप्रैल, 2004 के सिविल अपील संख्या 4655 और 5218 वर्ष 2000 के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थानों द्वारा देय सभी राशियाँ;
(ग) अनुदान, उपहार, दान, परोपकार, वसीयत या हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशियाँ;
(घ) केंद्र सरकार से प्राप्त सभी राशियाँ, जिनमें अनुदान भी शामिल हैं;
(ई) अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(क) धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 573 (ई) , दिनांक 11 अगस्त, 1983 के माध्यम से गठित विकलांग व्यक्तियों के लिए निधि और अधिसूचना संख्या 30-03/2004-डीडीआईआई, दिनांक 21 नवंबर, 2006 के माध्यम से गठित विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड के तहत उपलब्ध सभी राशियाँ।
(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 16 अप्रैल, 2004 के सिविल अपील संख्या 4655 और 5218 वर्ष 2000 के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थानों द्वारा देय सभी राशियाँ;
(ग) अनुदान, उपहार, दान, परोपकार, वसीयत या हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशियाँ;
(घ) केंद्र सरकार से प्राप्त सभी राशियाँ, जिनमें अनुदान भी शामिल हैं;
(ई) अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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