RPD Act 74अध्याय XII · Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities
धारा 74 · मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु एक मुख्य आयुक्त (जिसे इसके बाद "मुख्य आयुक्त" कहा जाएगा) नियुक्त कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है, जिनमें से एक आयुक्त विकलांग व्यक्ति होगा।
(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव न हो।
(4) मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित) ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(5) केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करेगी और मुख्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करेगी जिन्हें वह उचित समझे।
(6) मुख्य आयुक्त को प्रदान किए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(7) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
(8) मुख्य आयुक्त को एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से विभिन्न विकलांगताओं के विशेषज्ञों में से चुना जाएगा।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है, जिनमें से एक आयुक्त विकलांग व्यक्ति होगा।
(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव न हो।
(4) मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित) ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(5) केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करेगी और मुख्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करेगी जिन्हें वह उचित समझे।
(6) मुख्य आयुक्त को प्रदान किए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(7) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
(8) मुख्य आयुक्त को एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से विभिन्न विकलांगताओं के विशेषज्ञों में से चुना जाएगा।
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