IV Act 96अध्याय XVII · Non-mechanically Propelled Inland Vessel
धारा 96 · कल्याण कोष का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला स्तर पर एक कल्याण कोष का गठन करेगी, ताकि इस अध्याय के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों की सहायता के लिए ऐसे कोष का आवंटन किया जा सके।
(2) इस अध्याय के अंतर्गत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के लिए निधि का प्रभारी नियुक्त या अधिकृत कोई भी अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार या उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति से, निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए करेगा:
(क) सुरक्षित नौवहन के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में स्वामी, संचालक और सेवा उपयोगकर्ता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता पैदा करना और ज्ञान प्रसार सत्र आयोजित करना;
(ख) सुरक्षा और नौवहन के उपकरण और यंत्र रियायती दर पर उपलब्ध कराना;
(ग) हताहतों, दुर्घटनाओं या ऐसी आपात स्थितियों के दौरान सहायता या राहत प्रदान करना; और
(घ) ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जिन्हें वह उचित समझे।
(2) इस अध्याय के अंतर्गत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के लिए निधि का प्रभारी नियुक्त या अधिकृत कोई भी अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार या उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति से, निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए करेगा:
(क) सुरक्षित नौवहन के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में स्वामी, संचालक और सेवा उपयोगकर्ता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता पैदा करना और ज्ञान प्रसार सत्र आयोजित करना;
(ख) सुरक्षा और नौवहन के उपकरण और यंत्र रियायती दर पर उपलब्ध कराना;
(ग) हताहतों, दुर्घटनाओं या ऐसी आपात स्थितियों के दौरान सहायता या राहत प्रदान करना; और
(घ) ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जिन्हें वह उचित समझे।
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