IV Act 37अध्याय VI · Manning, Qualification, Training, Examination and Certification
धारा 37 · योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी और ऐसी रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि होने पर, प्रत्येक उम्मीदवार को, जिसे परीक्षकों द्वारा आवश्यक योग्यताओं से युक्त बताया गया है, योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि रिपोर्ट में निर्दिष्ट उम्मीदवार, प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किसी भी वर्ग या श्रेणी या संपूर्ण यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत पर, उसमें निर्दिष्ट क्षमता में सेवा करने के लिए सक्षम है।
(2) यदि परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोषपूर्ण पाई जाती है, या यह मानने का कारण है कि ऐसी रिपोर्ट अनुचित रूप से बनाई गई है, तो राज्य सरकार सभी या किसी भी उम्मीदवार की आगे की परीक्षा या पुनर्परीक्षा की मांग करेगी।
(3) योग्यता प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप और तरीके से होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
(2) यदि परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोषपूर्ण पाई जाती है, या यह मानने का कारण है कि ऐसी रिपोर्ट अनुचित रूप से बनाई गई है, तो राज्य सरकार सभी या किसी भी उम्मीदवार की आगे की परीक्षा या पुनर्परीक्षा की मांग करेगी।
(3) योग्यता प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप और तरीके से होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
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