IV Act 31अध्याय V · Registration
धारा 31 · पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार किसी भी समय, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का निरीक्षण ऐसे प्राधिकारी द्वारा कराने का आदेश दे सकता है, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे।
(2) ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बाद, यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत अंतर्देशीय जल में चलने के लिए अनुपयुक्त हो गया है, तो वह उक्त पोत के पंजीकरण प्रमाण पत्र को ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(3) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार, पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करने से पहले, स्वामी, संचालक या कप्तान को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और निलंबन के कारणों को दर्ज करेगा।
(4) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार, जो उप-धारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करता है, पंजीकृत स्वामी को निलंबन की सूचना जारी करेगा जिसमें निलंबन के कारण और निलंबन के ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन की जाने वाली शर्तें बताई जाएंगी।
(5) जहां किसी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण उपधारा (2) के तहत अंतर्देशीय पोत के किसी रजिस्ट्रार द्वारा निलंबित किया जाता है, जो मूल रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अंतर्देशीय पोत के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कोई अन्य रजिस्ट्रार हो, तो पूर्वोक्त रजिस्ट्रार निलंबन आदेश या निलंबन आदेश की वापसी के संबंध में बाद वाले रजिस्ट्रार को सूचित करेगा; और बाद वाला रजिस्ट्रार ऐसे आदेश को उस पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज करेगा जिसमें पोत का पंजीकरण मूल रूप से दर्ज है।
(6) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करते समय, ऐसे प्रमाणपत्र को जब्त कर लेगा और निलंबन आदेश वापस लेने पर ही प्रमाणपत्र को मालिक या कप्तान को लौटाएगा।
(2) ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बाद, यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत अंतर्देशीय जल में चलने के लिए अनुपयुक्त हो गया है, तो वह उक्त पोत के पंजीकरण प्रमाण पत्र को ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(3) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार, पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करने से पहले, स्वामी, संचालक या कप्तान को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और निलंबन के कारणों को दर्ज करेगा।
(4) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार, जो उप-धारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करता है, पंजीकृत स्वामी को निलंबन की सूचना जारी करेगा जिसमें निलंबन के कारण और निलंबन के ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन की जाने वाली शर्तें बताई जाएंगी।
(5) जहां किसी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण उपधारा (2) के तहत अंतर्देशीय पोत के किसी रजिस्ट्रार द्वारा निलंबित किया जाता है, जो मूल रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अंतर्देशीय पोत के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कोई अन्य रजिस्ट्रार हो, तो पूर्वोक्त रजिस्ट्रार निलंबन आदेश या निलंबन आदेश की वापसी के संबंध में बाद वाले रजिस्ट्रार को सूचित करेगा; और बाद वाला रजिस्ट्रार ऐसे आदेश को उस पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज करेगा जिसमें पोत का पंजीकरण मूल रूप से दर्ज है।
(6) अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करते समय, ऐसे प्रमाणपत्र को जब्त कर लेगा और निलंबन आदेश वापस लेने पर ही प्रमाणपत्र को मालिक या कप्तान को लौटाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
