IV Act 77अध्याय XIII · Inquiry Into Casuality, Accident or Wreck
धारा 77 · जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जिला मजिस्ट्रेट इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच के मामले में, अपने निष्कर्षों की पूरी रिपोर्ट, साथ ही दर्ज किए गए साक्ष्य और किसी भी मूल्यांकनकर्ता की लिखित राय प्रस्तुत करेगा।
(2) जिला मजिस्ट्रेट से उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसे अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करवाएगी।
(2) जिला मजिस्ट्रेट से उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसे अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करवाएगी।
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