IV Act 91अध्याय XVII · Non-mechanically Propelled Inland Vessel
धारा 91 · स्थानीय स्वशासन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अपने किसी विभाग (जिसे इस अध्याय में अधिकृत विभाग कहा गया है) को इस अध्याय के प्रावधानों का प्रशासन और कार्यान्वयन करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
(2) अधिकृत विभाग का कार्यालय ऐसे स्थानों पर स्थित होगा जो गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के मालिकों, संचालकों और ऐसे पोतों के सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हों।
(3) अधिकृत विभाग के कार्यालय, शक्तियों के पदानुक्रम के अनुसार, जिला, तालुका और पंचायत या ग्राम स्तर पर, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य पदानुक्रम पर स्थित होंगे, और वे उन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे जो उस सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शक्तियां और कार्य शामिल होंगे—
(क) इस अध्याय के अंतर्गत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के संबंध में डेटा संकलित करना और इसे शक्ति के पदानुक्रम में उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करना;
(ग) इस अध्याय के अंतर्गत गठित कल्याण कोष का प्रशासन ऐसे अधिकार एवं दायित्व के अनुसार करना;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के मालिकों, संचालकों या सेवा उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए परामर्श देना और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना; और
(ई) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सौंपे जा सकते हैं।
(2) अधिकृत विभाग का कार्यालय ऐसे स्थानों पर स्थित होगा जो गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के मालिकों, संचालकों और ऐसे पोतों के सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हों।
(3) अधिकृत विभाग के कार्यालय, शक्तियों के पदानुक्रम के अनुसार, जिला, तालुका और पंचायत या ग्राम स्तर पर, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य पदानुक्रम पर स्थित होंगे, और वे उन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे जो उस सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शक्तियां और कार्य शामिल होंगे—
(क) इस अध्याय के अंतर्गत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के संबंध में डेटा संकलित करना और इसे शक्ति के पदानुक्रम में उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करना;
(ग) इस अध्याय के अंतर्गत गठित कल्याण कोष का प्रशासन ऐसे अधिकार एवं दायित्व के अनुसार करना;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के मालिकों, संचालकों या सेवा उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए परामर्श देना और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना; और
(ई) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सौंपे जा सकते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
