IV Act 76अध्याय XIII · Inquiry Into Casuality, Accident or Wreck
धारा 76 · मूल्यांकनकर्ता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार मूल्यांकनकर्ताओं की एक सूची नियुक्त और बनाए रख सकती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
(2) राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर उन मूल्यांकनकर्ताओं के लिए योग्यता, मानदंड और विचार, शुल्क या प्रभार निर्दिष्ट करेगी, जो समुद्री मामलों से परिचित हों और व्यापारिक सेवा या यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के नौवहन में अनुभव रखते हों और मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, इस अध्याय के अंतर्गत जांच में सहायता करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई मूल्यांकनकर्ताओं की सूची में से किसी भी संख्या में मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट जांच के अतिरिक्त प्रत्येक जांच में, जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, तो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारक नियुक्त कर सकता है।
(5) इस धारा के अधीन मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जांच में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा और मांगी गई राय देगा, जिसे कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर उन मूल्यांकनकर्ताओं के लिए योग्यता, मानदंड और विचार, शुल्क या प्रभार निर्दिष्ट करेगी, जो समुद्री मामलों से परिचित हों और व्यापारिक सेवा या यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के नौवहन में अनुभव रखते हों और मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, इस अध्याय के अंतर्गत जांच में सहायता करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई मूल्यांकनकर्ताओं की सूची में से किसी भी संख्या में मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट जांच के अतिरिक्त प्रत्येक जांच में, जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, तो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारक नियुक्त कर सकता है।
(5) इस धारा के अधीन मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जांच में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा और मांगी गई राय देगा, जिसे कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
