IV Act 24अध्याय V · Registration
धारा 24 · पोत के पंजीकरण और अंकन का प्रमाण पत्र प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 23 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने वाले आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और ऐसे पंजीकृत पोत को आधिकारिक क्रमांक आवंटित करेगा।
(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप और विषयवस्तु में होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(क) स्वामी का पंजीकृत पता और स्वामित्व संबंधी अन्य विवरण;
(ख) बंधक का विवरण, यदि कोई हो;
(ग) आधिकारिक संख्या;
(घ) पोत का वर्गीकरण एवं श्रेणी;
(ई) कोई अन्य विशिष्ट विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) स्वामी पोत के किसी प्रमुख भाग पर आधिकारिक संख्या प्रदर्शित करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप और विषयवस्तु में होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(क) स्वामी का पंजीकृत पता और स्वामित्व संबंधी अन्य विवरण;
(ख) बंधक का विवरण, यदि कोई हो;
(ग) आधिकारिक संख्या;
(घ) पोत का वर्गीकरण एवं श्रेणी;
(ई) कोई अन्य विशिष्ट विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) स्वामी पोत के किसी प्रमुख भाग पर आधिकारिक संख्या प्रदर्शित करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
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