IV Act 75अध्याय XIII · Inquiry Into Casuality, Accident or Wreck
धारा 75 · नामित प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नामित प्राधिकारी धारा 74 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना के अनुसरण में प्रारंभिक जांच कर सकता है और उसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकता है, जो उसे संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा।
(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक समझे, तो जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है कि वह उसे एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति क्षेत्राधिकार पुलिस के माध्यम से धारा 74 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जाँच करने में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक समझे, तो जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है कि वह उसे एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति क्षेत्राधिकार पुलिस के माध्यम से धारा 74 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जाँच करने में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
