IV Act 82अध्याय XIV · Regulation of Trade Practices
धारा 82 · विदेशी जहाजों के व्यापारिक परमिट और प्रमाणपत्रों का अनुमोदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत किसी भी पोत को अंतर्देशीय जलक्षेत्र में माल ढुलाई, यात्रियों के परिवहन, भंडारण इकाइयों, आवास, तैरती इकाइयों या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग या नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसे पोत ने केंद्र सरकार से ऐसे प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग या नियोजित करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन हो:
बशर्ते कि, जहां केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियां की हैं या भविष्य में ऐसी संधियां करती है, जिनके तहत विदेशी देशों के जहाजों को भारत के अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में चलने की अनुमति दी गई है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, विदेशी देशों के ऐसे जहाजों पर भारत में सेवा प्रदाताओं के लिए समान शर्तें लागू करेगी।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विदेशी देश द्वारा उस देश में उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अध्याय IV, V और VI में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप, प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र पर, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, निम्नलिखित द्वारा पृष्ठांकित किया जा सकता है:
(क) भारत में कोई भी राज्य सरकार; या
(ख) राज्य सरकार की सामान्य या विशेष स्वीकृति और अन्य शर्तों एवं नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा।
(3) उपधारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे किसी प्रमाण पत्र के पृष्ठांकन पर, वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि और सीमा तक प्रभावी रहेगा और उसे ऐसा माना जाएगा मानो वह इस अधिनियम के तहत जारी किया गया हो।
बशर्ते कि, जहां केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियां की हैं या भविष्य में ऐसी संधियां करती है, जिनके तहत विदेशी देशों के जहाजों को भारत के अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में चलने की अनुमति दी गई है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, विदेशी देशों के ऐसे जहाजों पर भारत में सेवा प्रदाताओं के लिए समान शर्तें लागू करेगी।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विदेशी देश द्वारा उस देश में उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अध्याय IV, V और VI में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप, प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र पर, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, निम्नलिखित द्वारा पृष्ठांकित किया जा सकता है:
(क) भारत में कोई भी राज्य सरकार; या
(ख) राज्य सरकार की सामान्य या विशेष स्वीकृति और अन्य शर्तों एवं नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा।
(3) उपधारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे किसी प्रमाण पत्र के पृष्ठांकन पर, वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि और सीमा तक प्रभावी रहेगा और उसे ऐसा माना जाएगा मानो वह इस अधिनियम के तहत जारी किया गया हो।
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