IV Act 112अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 112 · अधिनियम के आवेदन और संचालन का निलंबन या परिवर्तन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी या कोई भी प्रावधान—
(क) सुरक्षा, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रदूषण निवारण के लिए प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा, यह किसी निर्दिष्ट वर्ग या श्रेणी के यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू नहीं होगा; या
(ख) यह अधिसूचना में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के किसी निर्दिष्ट वर्ग या श्रेणी पर लागू होगा।
(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, निलंबित या किसी निर्दिष्ट सीमा तक शिथिल कर सकती है।
(क) सुरक्षा, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रदूषण निवारण के लिए प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा, यह किसी निर्दिष्ट वर्ग या श्रेणी के यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू नहीं होगा; या
(ख) यह अधिसूचना में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के किसी निर्दिष्ट वर्ग या श्रेणी पर लागू होगा।
(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, निलंबित या किसी निर्दिष्ट सीमा तक शिथिल कर सकती है।
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