IV Act 23अध्याय V · Registration
धारा 23 · जहाजों के पंजीकरण के लिए आवेदन और प्रक्रियाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) स्वामी या कप्तान, इस अधिनियम के तहत जारी वैध सर्वेक्षण प्रमाण पत्र वाले किसी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसे प्रपत्र, तरीके और ऐसे विवरणों के साथ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पंजीकरण हेतु आवेदकों द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ऐसी होगी जैसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।
(3) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को किया जाएगा, जो उस संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित होगा जिसमें यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का स्वामी स्थित है—
(क) सामान्यतः निवास करता है; या
(ख) जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थल या आधिकारिक रूप से पंजीकृत कार्यालय हो।
(4) यदि अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पोत या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है और आवेदक को अस्वीकृति के कारणों वाला एक नोट प्रदान करेगा।
(2) पंजीकरण हेतु आवेदकों द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ऐसी होगी जैसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।
(3) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को किया जाएगा, जो उस संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित होगा जिसमें यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का स्वामी स्थित है—
(क) सामान्यतः निवास करता है; या
(ख) जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थल या आधिकारिक रूप से पंजीकृत कार्यालय हो।
(4) यदि अंतर्देशीय पोतों का रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पोत या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है और आवेदक को अस्वीकृति के कारणों वाला एक नोट प्रदान करेगा।
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