IV Act 95अध्याय XVII · Non-mechanically Propelled Inland Vessel
धारा 95 · गैर-यांत्रिकीय रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों को विनियमित करने के उपाय निर्दिष्ट कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:—
(क) गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम और उसे कम करने के लिए;
(ख) सुरक्षित नौवहन में बाधाओं को दूर करने के लिए;
(ग) दुर्घटनाओं और हताहतों को रोकने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय; और
(घ) इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य उपाय।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:—
(क) गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम और उसे कम करने के लिए;
(ख) सुरक्षित नौवहन में बाधाओं को दूर करने के लिए;
(ग) दुर्घटनाओं और हताहतों को रोकने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय; और
(घ) इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य उपाय।
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