IV Act 86अध्याय XV · Pilotage, Vessel Detention and Development Fund
धारा 86 · विकास कोष का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार द्वारा एक निधि गठित की जाएगी जिसे विकास निधि कहा जाएगा, जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा—
(क) आपातकालीन तैयारियों को पूरा करना;
(ख) तेल, मिश्रण, हानिकारक पदार्थों, रसायनों और अन्य हानिकारक पदार्थों के निर्वहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, अंतर्देशीय जल का संरक्षण और सुरक्षा करना;
(ग) अंतर्देशीय जल पर पूरी तरह से निर्भर व्यापार और आजीविका की गतिविधियों में लगे मालिकों या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के खर्चों का आंशिक या पूर्ण रूप से समर्थन करना;
(घ) नौवहन को प्रभावित करने और बाधित करने वाले अज्ञात मलबे या अवरोध को हटाना; और
(ई) परिवहन की सुरक्षा और सुविधा के संबंध में अंतर्देशीय जल नौवहन के विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
(2) उपधारा (1) के अधीन विकास निधि के गठन के प्रयोजनों के लिए, अंशदान योजनाओं को इस प्रकार तैयार करने का प्रयास किया जाएगा—
(क) राज्य सरकार;
(ख) हितधारक;
(ग) जहाज़ के मलबे या माल या उसके अवशेषों की बिक्री से प्राप्त राशि, व्यय घटाने के बाद;
(घ) न्यायिक बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, जिसमें किए गए व्ययों को पूरा करने के बाद या न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति या न्यायालय या प्रशासनिक तंत्र के संचालन के लिए किए गए खर्चों की भरपाई के बाद बची हुई धनराशि शामिल हो;
(ई) इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्रित शुल्कों का आंशिक या आनुपातिक वितरण।
(क) आपातकालीन तैयारियों को पूरा करना;
(ख) तेल, मिश्रण, हानिकारक पदार्थों, रसायनों और अन्य हानिकारक पदार्थों के निर्वहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, अंतर्देशीय जल का संरक्षण और सुरक्षा करना;
(ग) अंतर्देशीय जल पर पूरी तरह से निर्भर व्यापार और आजीविका की गतिविधियों में लगे मालिकों या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के खर्चों का आंशिक या पूर्ण रूप से समर्थन करना;
(घ) नौवहन को प्रभावित करने और बाधित करने वाले अज्ञात मलबे या अवरोध को हटाना; और
(ई) परिवहन की सुरक्षा और सुविधा के संबंध में अंतर्देशीय जल नौवहन के विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
(2) उपधारा (1) के अधीन विकास निधि के गठन के प्रयोजनों के लिए, अंशदान योजनाओं को इस प्रकार तैयार करने का प्रयास किया जाएगा—
(क) राज्य सरकार;
(ख) हितधारक;
(ग) जहाज़ के मलबे या माल या उसके अवशेषों की बिक्री से प्राप्त राशि, व्यय घटाने के बाद;
(घ) न्यायिक बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, जिसमें किए गए व्ययों को पूरा करने के बाद या न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति या न्यायालय या प्रशासनिक तंत्र के संचालन के लिए किए गए खर्चों की भरपाई के बाद बची हुई धनराशि शामिल हो;
(ई) इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्रित शुल्कों का आंशिक या आनुपातिक वितरण।
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