IV Act 100अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 100 · कानूनी रूप से लागू अवरोध को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी अंतर्देशीय जलमार्ग में नौवहन के लिए कोई अवरोध या बाधा वैध रूप से बनाई गई हो या ऐसे अवरोध या बाधा के लंबे समय तक बने रहने या किसी अन्य कारण से वैध हो गई हो, तो अधिकृत अधिकारी राज्य सरकार को इसकी सूचना देगा और राज्य सरकार की स्वीकृति से उसे हटवाएगा या बदलवाएगा तथा ऐसे हटाने या बदलने से हुए नुकसान के लिए व्यक्ति को उचित मुआवजा देगा।
(2) ऐसे मुआवजे से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (30 ऑफ 2013) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
(2) ऐसे मुआवजे से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (30 ऑफ 2013) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
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