IV Act 73अध्याय XII · Insurance of Mechanically Propelled Vessels Plying in Inland Waters
धारा 73 · अध्याय XII के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार की शक्तियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार इस संबंध में नियम बनाकर बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, शर्तों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
(क) बीमा का कवर नोट और उसकी वैधता;
(ख) बीमित व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य;
(ग) दावों के प्रसंस्करण में शामिल प्रक्रियाएं और विधियां;
(घ) निर्णयों और पुरस्कारों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य और दायित्व;
(ई) दावेदारों के अधिकार, बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ताओं की देयता, जैसे कि बीमित व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं;
(f) बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच निपटान के लिए प्रक्रियाएं, कार्यविधियां और न्यूनतम शर्तें;
(जी) बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं; और
(h) इस अध्याय के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों के बीमा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित ऐसे अन्य मामले।
(क) बीमा का कवर नोट और उसकी वैधता;
(ख) बीमित व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य;
(ग) दावों के प्रसंस्करण में शामिल प्रक्रियाएं और विधियां;
(घ) निर्णयों और पुरस्कारों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य और दायित्व;
(ई) दावेदारों के अधिकार, बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ताओं की देयता, जैसे कि बीमित व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं;
(f) बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच निपटान के लिए प्रक्रियाएं, कार्यविधियां और न्यूनतम शर्तें;
(जी) बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं; और
(h) इस अध्याय के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों के बीमा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित ऐसे अन्य मामले।
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