IV Act 84अध्याय XV · Pilotage, Vessel Detention and Development Fund
धारा 84 · प्रमाणित मास्टर को 1908 के अधिनियम 15 के तहत पायलट माना जाएगा।
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धारा 83 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का प्रत्येक मास्टर, जिसके पास इस अधिनियम के तहत जारी किया गया और लागू मास्टर का प्रमाण पत्र है, उन बंदरगाहों में जहां भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 की धारा 31 का विस्तार किया गया है, उस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का पायलट माना जाएगा जिसका वह प्रभारी है।
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