IV Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · आवेदन और कार्यक्षेत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, अध्याय 1, 3, 10, 16 और 182 के प्रावधान भारत के अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में चलने वाले सभी अंतर्देशीय जहाजों पर लागू होंगे, और--
(क) अध्याय IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII और XIV इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों पर लागू होंगे;
(ख) अध्याय अष्टम, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां उन जहाजों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के अलावा भारत में लागू ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में लागू ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत हैं; लेकिन अंतर्देशीय जलमार्गों के भीतर चलने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हैं;
(ग) अध्याय IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII और XIV अंतर्देशीय जलमार्गों पर चलने वाले या उनका उपयोग करने वाले विशेष श्रेणी के जहाजों के रूप में पहचाने गए सभी जहाजों पर लागू होंगे;
(घ) अध्याय सत्रह सभी गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू होगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी अध्याय या प्रावधान के आवेदन को अंतर्देशीय जहाजों के किसी वर्ग या श्रेणी या अंतर्देशीय जल के किसी क्षेत्र पर विस्तारित कर सकती है।
(क) अध्याय IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII और XIV इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों पर लागू होंगे;
(ख) अध्याय अष्टम, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां उन जहाजों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के अलावा भारत में लागू ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में लागू ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत हैं; लेकिन अंतर्देशीय जलमार्गों के भीतर चलने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हैं;
(ग) अध्याय IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII और XIV अंतर्देशीय जलमार्गों पर चलने वाले या उनका उपयोग करने वाले विशेष श्रेणी के जहाजों के रूप में पहचाने गए सभी जहाजों पर लागू होंगे;
(घ) अध्याय सत्रह सभी गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू होगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी अध्याय या प्रावधान के आवेदन को अंतर्देशीय जहाजों के किसी वर्ग या श्रेणी या अंतर्देशीय जल के किसी क्षेत्र पर विस्तारित कर सकती है।
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