IV Act 94अध्याय XVII · Non-mechanically Propelled Inland Vessel
धारा 94 · निर्माण और सुरक्षा के मानक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के निर्माण के दौरान उचित रूप से पालन किए जाने वाले बुनियादी न्यूनतम मानक ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निर्माण के उन मानकों को निर्दिष्ट करेगी जिनका पालन किसी भी वर्ग या श्रेणी के गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा वह निर्धारित करे।
बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के अनुरूप हों, जो प्रथागत या पैतृक साधनों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों और जिनका उपयोग गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोतों के डिजाइन और निर्माण में शामिल कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो।
(3) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम सुरक्षा गियर और उपकरण निर्दिष्ट कर सकती है, जिनसे गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को ऐसे पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुसज्जित किया जाएगा।
(4) राज्य सरकार सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत की मरम्मत, संशोधन, परिवर्तन या पुनः फिटिंग के मानकों का प्रावधान कर सकती है।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोतों को इस अध्याय या इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
(6) गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के सुरक्षित नौवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अंतर्देशीय जल के उन मार्गों, क्षेत्रों या खंड को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका उपयोग गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के नौवहन के लिए निषिद्ध है या जो ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन हैं।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निर्माण के उन मानकों को निर्दिष्ट करेगी जिनका पालन किसी भी वर्ग या श्रेणी के गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा वह निर्धारित करे।
बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के अनुरूप हों, जो प्रथागत या पैतृक साधनों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों और जिनका उपयोग गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोतों के डिजाइन और निर्माण में शामिल कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो।
(3) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम सुरक्षा गियर और उपकरण निर्दिष्ट कर सकती है, जिनसे गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को ऐसे पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुसज्जित किया जाएगा।
(4) राज्य सरकार सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत की मरम्मत, संशोधन, परिवर्तन या पुनः फिटिंग के मानकों का प्रावधान कर सकती है।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोतों को इस अध्याय या इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
(6) गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के सुरक्षित नौवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अंतर्देशीय जल के उन मार्गों, क्षेत्रों या खंड को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका उपयोग गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के नौवहन के लिए निषिद्ध है या जो ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन हैं।
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