IV Act 8अध्याय IV · Survey of Inland Vessels
धारा 8 · यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का निर्माण, परिवर्तन या संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत का निर्माण नहीं करेगा, या किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जिससे उसकी मजबूती, स्थिरता या सुरक्षा प्रभावित हो, सिवाय नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, ऐसे तरीके से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तनों या संशोधनों की सूची, जो किसी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत की मजबूती, स्थिरता या सुरक्षा को प्रभावित करेगी, और इसके लिए मानदंड, ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तनों या संशोधनों की सूची, जो किसी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत की मजबूती, स्थिरता या सुरक्षा को प्रभावित करेगी, और इसके लिए मानदंड, ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
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