IV Act 17अध्याय V · Registration
धारा 17 · पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत, जो पूर्णतः निम्नलिखित के स्वामित्व में है---
(क) भारत का नागरिक; या
(ख) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति; या
(ग) किसी राज्य में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी अधिनियम के तहत स्थापित निकाय; या
(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के तहत पंजीकृत कंपनी; या
(ई) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म; या
(f) कोई अन्य निकाय जिसमें साझेदारी फर्म, ट्रस्ट या समितियां शामिल हैं, जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित की गई हों और जिसका मुख्य व्यवसाय स्थल भारत में हो;
(जी) कोई भी कानूनी व्यावसायिक संयोजन, जो भारत में वर्तमान में लागू वाणिज्यिक कानून के तहत अन्यथा अनुमत हो, उस क्षेत्र में अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर हो और जिसका मुख्य व्यवसाय स्थल भारत में हो।
इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
(2) कोई विदेशी पोत, जो कि व्यापारी जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण के लिए बाध्य पोतों के अतिरिक्त हो, जिसे किसी भारतीय चार्टरकर्ता द्वारा अंतर्देशीय जलक्षेत्र में विशेष रूप से चलने के उद्देश्य से बेयरबोट चार्टर-सह-डेमाइज पर चार्टर किया गया हो, इस अध्याय के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
(3) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों को व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) के तहत भी पंजीकृत किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। ---उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय चार्टरर" से तात्पर्य उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति से होगा, जिसने बेयरबोट चार्टर-सह-डेमाइज अनुबंध पर पोत को चार्टर किया है।
(क) भारत का नागरिक; या
(ख) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति; या
(ग) किसी राज्य में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी अधिनियम के तहत स्थापित निकाय; या
(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के तहत पंजीकृत कंपनी; या
(ई) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म; या
(f) कोई अन्य निकाय जिसमें साझेदारी फर्म, ट्रस्ट या समितियां शामिल हैं, जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित की गई हों और जिसका मुख्य व्यवसाय स्थल भारत में हो;
(जी) कोई भी कानूनी व्यावसायिक संयोजन, जो भारत में वर्तमान में लागू वाणिज्यिक कानून के तहत अन्यथा अनुमत हो, उस क्षेत्र में अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर हो और जिसका मुख्य व्यवसाय स्थल भारत में हो।
इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
(2) कोई विदेशी पोत, जो कि व्यापारी जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण के लिए बाध्य पोतों के अतिरिक्त हो, जिसे किसी भारतीय चार्टरकर्ता द्वारा अंतर्देशीय जलक्षेत्र में विशेष रूप से चलने के उद्देश्य से बेयरबोट चार्टर-सह-डेमाइज पर चार्टर किया गया हो, इस अध्याय के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
(3) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों को व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) के तहत भी पंजीकृत किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण। ---उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय चार्टरर" से तात्पर्य उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति से होगा, जिसने बेयरबोट चार्टर-सह-डेमाइज अनुबंध पर पोत को चार्टर किया है।
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