IIM Act 36अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 36 · अध्यादेश कैसे बनाए जाते हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, 1 [अध्यादेश] अकादमिक परिषद द्वारा बनाए जाएंगे।
(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;
(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
(ग) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे;
(घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान करने की शर्तें;
(ई) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और मॉडरेटरों की नियुक्ति की शर्तें और मॉडल तथा उनके कर्तव्य;
(f) परीक्षाओं का संचालन;
(जी) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; और
(h) कोई अन्य मामला जिसके लिए अध्यादेशों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।
(3) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देशित करे, लेकिन इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।
(4) बोर्ड को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को संशोधित या रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से तदनुसार संशोधित या रद्द माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;
(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
(ग) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे;
(घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान करने की शर्तें;
(ई) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और मॉडरेटरों की नियुक्ति की शर्तें और मॉडल तथा उनके कर्तव्य;
(f) परीक्षाओं का संचालन;
(जी) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; और
(h) कोई अन्य मामला जिसके लिए अध्यादेशों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।
(3) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देशित करे, लेकिन इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।
(4) बोर्ड को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को संशोधित या रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से तदनुसार संशोधित या रद्द माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
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