IIM Act 15अध्याय III · The Authorities of Institutes
धारा 15 · अकादमिक परिषद की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अकादमिक परिषद निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:—
(क) संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया निर्दिष्ट करना;
(ख) कार्यक्रमों और अध्ययन पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री निर्दिष्ट करना और उसमें संशोधन करना;
(ग) शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा संचालन के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियों या उपाधियों के अनुदान की सिफारिश करना।
(2) अकादमिक परिषद ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम या विनियमों या बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त किए जा सकते हैं।
(क) संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया निर्दिष्ट करना;
(ख) कार्यक्रमों और अध्ययन पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री निर्दिष्ट करना और उसमें संशोधन करना;
(ग) शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा संचालन के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियों या उपाधियों के अनुदान की सिफारिश करना।
(2) अकादमिक परिषद ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम या विनियमों या बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त किए जा सकते हैं।
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