IIM Act 12अध्याय III · The Authorities of Institutes
धारा 12 · बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल, रिक्तियों और उन्हें देय भत्तों का विवरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्य के अलावा, उसकी नियुक्ति या नामांकन की तिथि से चार वर्ष होगा:
बशर्ते कि धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ई) के तहत मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उसकी मनोनीत तिथि से दो वर्ष होगा:
इसके अलावा, अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को, पदेन सदस्य के अलावा, दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त या मनोनीत किया जा सकता है:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त या मनोनीत नहीं किया जाएगा।
1 [(1ए) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक कि बोर्ड अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त या मनोनीत न कर दिया जाए।]
(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है।
(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नामित व्यक्ति के अलावा, बोर्ड का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
(4) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी।
(5) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय तक जारी रहेगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(6) बोर्ड के सदस्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते के हकदार होंगे, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(7) बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।
बशर्ते कि धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ई) के तहत मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उसकी मनोनीत तिथि से दो वर्ष होगा:
इसके अलावा, अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को, पदेन सदस्य के अलावा, दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त या मनोनीत किया जा सकता है:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त या मनोनीत नहीं किया जाएगा।
1 [(1ए) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक कि बोर्ड अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त या मनोनीत न कर दिया जाए।]
(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है।
(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नामित व्यक्ति के अलावा, बोर्ड का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
(4) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी।
(5) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय तक जारी रहेगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(6) बोर्ड के सदस्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते के हकदार होंगे, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(7) बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
