IIM Act 26अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 26 · निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 27 के अधीन प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे गए प्रत्येक लेखा विवरण के साथ, उसके निदेशक द्वारा निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी:
(क) ऐसे संस्थान की स्थिति;
(ख) वे राशियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें वह अपने बैलेंस शीट में किसी अधिशेष भंडार में ले जाने का प्रस्ताव करती है;
(ग) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में व्यय की तुलना में आय के अधिशेष या आय की तुलना में व्यय की कमी को किस हद तक कम या अधिक दर्शाया गया है और इस प्रकार की कमी या अधिकता के कारण;
(घ) संस्थान द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता, जिसका मापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा;
(ई) संस्थान के पदाधिकारियों और संकाय सदस्यों की नियुक्तियाँ;
(f) संस्थान द्वारा निर्धारित प्रदर्शन संकेतक और आंतरिक मानक, जिनमें शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के अनुप्रयोग में नवाचारों की प्रकृति शामिल है।
(2) निदेशक की रिपोर्ट में उन पाँच अधिकारियों के नाम भी दर्शाए जाएँगे जिनमें संकाय सदस्य और संस्थान के अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतम पारिश्रमिक (भत्ते और ऐसे कर्मचारियों को किए गए अन्य भुगतान सहित) प्राप्त किया है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान भी दर्शाए जाएँगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाएगा कि क्या ऐसा कोई कर्मचारी संस्थान के बोर्ड या अकादमिक परिषद के किसी सदस्य का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस सदस्य का नाम; और ऐसे अन्य विवरण जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) निदेशक उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित प्रत्येक आरक्षण, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी पर संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य होगा।
(क) ऐसे संस्थान की स्थिति;
(ख) वे राशियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें वह अपने बैलेंस शीट में किसी अधिशेष भंडार में ले जाने का प्रस्ताव करती है;
(ग) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में व्यय की तुलना में आय के अधिशेष या आय की तुलना में व्यय की कमी को किस हद तक कम या अधिक दर्शाया गया है और इस प्रकार की कमी या अधिकता के कारण;
(घ) संस्थान द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता, जिसका मापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा;
(ई) संस्थान के पदाधिकारियों और संकाय सदस्यों की नियुक्तियाँ;
(f) संस्थान द्वारा निर्धारित प्रदर्शन संकेतक और आंतरिक मानक, जिनमें शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के अनुप्रयोग में नवाचारों की प्रकृति शामिल है।
(2) निदेशक की रिपोर्ट में उन पाँच अधिकारियों के नाम भी दर्शाए जाएँगे जिनमें संकाय सदस्य और संस्थान के अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतम पारिश्रमिक (भत्ते और ऐसे कर्मचारियों को किए गए अन्य भुगतान सहित) प्राप्त किया है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान भी दर्शाए जाएँगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाएगा कि क्या ऐसा कोई कर्मचारी संस्थान के बोर्ड या अकादमिक परिषद के किसी सदस्य का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस सदस्य का नाम; और ऐसे अन्य विवरण जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) निदेशक उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित प्रत्येक आरक्षण, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी पर संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य होगा।
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